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डॉग बाइट मामले में राज्य और कुत्ता प्रेमी दोनों को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार…

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 जनवरी) को आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि आवारा कुत्तों के हमलों से होने वाली किसी भी चोट या मौत के लिए न सिर्फ नागरिक अधिकारी बल्कि कुत्तों को पालने या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने वाले लोग भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ आवारा कुत्तों से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत ने रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी और उससे आम लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई।



