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ऊंचे रिटर्न के झांसे से बचें, नियमहीन निधि कंपनियों से रहें सावधान

सरकार ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के माध्यम से आम जनता को नियमों का पालन न करने वाली निधि कंपनियों और उनके द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त रिटर्न (अधिक रिटर्न) के प्रलोभनों से सावधान रहने की सलाह दी है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि लोग ऊंचे रिटर्न का वादा करने वाली ऐसी कंपनियों के झांसे में न आएं तथा निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें।

मंत्रालय ने बताया कि निधि कंपनियां आपसी लाभ के लिए बनाई गई कंपनियां होती है, जिन्हें केवल अपने सदस्यों से जमा स्वीकार करने और उन्हें ऋण प्रदान करने की अनुमति है।

मंत्रालय ने कहा कि ये कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 2013 और निधि नियम, 2014 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनियमित होती हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘आम लोगों को सलाह दी जाती है कि वित्तीय निर्णय लेते समय केवल एजेंट द्वारा किए गए असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न के वादों या अनौपचारिक आश्वासनों पर भरोसा न करें।

उन्हें स्वतंत्र रूप से यह जांच करनी चाहिए कि संबंधित कंपनी को केंद्र सरकार ने निधि कंपनी के रूप में घोषित किया है या नहीं और निवेश की शर्तों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए।’’

कॉरपोरेट मंत्रालय के अनुसार, अबतक केवल 395 इकाइयों को निधि कंपनियों के रूप में घोषित किया गया है। इन निधि कंपनी के रूप में घोषित होने या विवरण अपडेट कराने के लिए इन कंपनियों को मंत्रालय में अनिवार्य रूप से एनडीएच-4 आवेदन को दाखिल करना होता है।

मंत्रालय ने बताया कि एनडीएच-4 आवेदनों की जांच के दौरान पाया गया कि कई इकाइयां कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं कर रही थीं।

मंत्रालय के अनुसार उसके संज्ञान में आया है कि कई कंपनियां असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का वादा कर अपने सदस्यों को आकर्षित कर रही हैं।

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