लास्ट डेट के बाद ITR भरने पर क्या होगा? कुछ शर्तों के साथ 31 दिसंबर तक है मौका

अगर आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख 15 सितंबर 2025 को मिस कर देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दंड दे सकता है। हालांकि, आप अभी भी 31 दिसंबर 2025 तक “बीलेटेड रिटर्न” फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा।
कितना जुर्माना लगेगा?
सीए संतोष मिश्रा ने बताया कि जुर्माना आपकी आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक है, तो आपको ₹5,000 तक का जुर्माना देना होगा। अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख या उससे कम है, तो जुर्माना ₹1,000 होगा।
ध्यान रहे, अगर आपकी आय टैक्स-फ्री लिमिट से कम है और आप सिर्फ रिफंड लेने के लिए ITR फाइल कर रहे हैं, तो जुर्माना नहीं लगेगा।
ब्याज का भी भुगतान करना पड़ सकता है
एक अन्य सीए अभिनंदन पांडेय ने बताया, “अगर आपने अपना टैक्स समय पर नहीं भरा है, तो आपको हर महीने 1% की दर से ब्याज भी देना होगा। यह ब्याज टैक्स की बकाया राशि पर लगेगा और उस दिन तक जोड़ा जाएगा जब आप टैक्स भरते हैं।”
लॉन्ग-टर्म नुकसान आगे नहीं बढेगा
अगर आप ITR देर से फाइल करते हैं, तो आप कैपिटल लॉस या बिजनेस लॉस को अगले सालों में आगे नहीं बढ़ा सकते। इससे भविष्य में टैक्स बचाने का मौका खो सकते हैं। हालांकि, घर की संपत्ति के नुकसान को आगे बढ़ाने की छूट बनी रहती है।
बीलेटेड रिटर्न कैसे फाइल करें?
बीलेटेड रिटर्न फाइल करने का तरीका सामान्य रिटर्न जैसा ही है…
1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग इन करें।
2. ‘e-File’ > ‘Income Tax Returns’ > ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें।
3. सही असेसमेंट ईयर (AY 2025-26) चुनें।
4. ITR फॉर्म भरते समय ‘Return Filing Type’ में ‘Belated Return (u/s 139(4))’ ऑप्शन सिलेक्ट करें।
5. सारी जानकारी भरने के बाद टैक्स और जुर्माना अदा करें।
समय पर ITR न भरने के अन्य नुकसान
रिफंड मिलने में देरी: अगर आपको रिफंड मिलना है, तो वह भी देरी से मिलेगा।
नोटिस का खतरा: टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से स्क्रूटनी या नोटिस आ सकता है।
कानूनी कार्रवाई: गंभीर मामलों में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 276CC के तहत जेल भी हो सकती है।
बीलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट: 31 दिसंबर 2025
सीए अजय बगड़िया ने कहा, ” बीलेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। उसके बाद ITR फाइल करना मुश्किल हो जाता है, हालांकि कुछ खास शर्तों में “अपडेटेड रिटर्न” फाइल किया जा सकता है।”
उन्होंने कहा कि अगर आपसे ITR फाइलिंग की डेडलाइन छूट गई है, तो भी घबराएं नहीं। समय रहते बीलेटेड रिटर्न फाइल करें और जुर्माना भर दें। इससे आप कानूनी मुसीबतों से बच जाएंगे और भविष्य में होने वाले नुकसान से भी बचाव होगा। लेकिन अगली बार टैक्स की डेडलाइन का ध्यान रखें।