Satyendar Jain Bail: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर केस में सत्येंद्र जैन

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। स्पेशल जज (पीसी एक्ट) दिग्विनय सिंह ने जमानत पर आदेश सुनाया। जैन को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
क्या है पूरा मामला
यह मामला दिल्ली जल बोर्ड यानी DJB के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और संबंधित IPC धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस की शिकायत के बाद दर्ज हुआ था। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करने से जुड़े ठेकों की टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर शर्तों में हेरफेर किया गया।
जांच में आपराधिक साजिश और कथित रिश्वत भुगतान के आरोपों को भी शामिल किया गया है। इन्हीं आरोपों से जुड़े मामले में ACB ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी 18 अगस्त को हुई थी। इसके बाद 19 अगस्त को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था।
अब गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट के इस फैसले से उन्हें मामले में राहत मिली है।
आगे जारी रहेगी कानूनी प्रक्रिया
जमानत मिलने के बावजूद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों पर आगे की कार्रवाई होगी।
फिलहाल कोर्ट के जमानत देने के फैसले से सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर मामले में राहत मिली है।


